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बिना मंजूरी स्टेम सेल थेरापी नहीं दी जा सकेगी

बिना मंजूरी स्टेम सेल थेरापी नहीं दी जा सकेगी

नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्टेम सेल थेरेपी के संबंध में क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को अपनाने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाल ही एक परामर्श जारी किया है। यह परामर्श ‘यश चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य’ बनाम ‘भारत संघ और अन्य’, WP (C) 2022 की संख्या 369 (2026 INSC 96) मामले में सुप्रीम कोर्ट के 30 जनवरी 2026 के फैसले को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। यह परामर्श स्टेम सेल रिसर्च और थेरेपी से जुड़े मौजूदा नियमों को दोहराता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि स्टेम सेल थेरेपी को नियमित नैदानिक अभ्यास में मानक देखभाल के रूप में केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सूची में शामिल बीमारियों/स्थितियों के लिए ही अनुमति दी जाए।

ऑटिज्म में भी यही नियम

इस परामर्श में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि ऑटिज्म में किसी भी प्रकार के स्टेम सेल के चिकित्सीय उपयोग को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और बायोटेक्नोलॉजी विभाग (DBT) द्वारा संयुक्त रूप से जारी ‘स्टेम सेल अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश, 2017’ तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य लागू सरकारी निर्देशों के अनुसार, केवल विधिवत अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों तक ही सीमित रखा जाए। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे लागू नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार सभी संबंधित राज्य और जिला नियामक प्राधिकरणों तथा स्टेम सेल अनुसंधान, उपचार, प्रचार या प्रशासन में शामिल सरकारी एवं निजी क्लिनिकल प्रतिष्ठानों तक बड़े पैमाने पर पहुँचाएँ।

कोर्ट के फैसले का पालन हो

परामर्श में स्टेम सेल थेरेपी से जुड़े नियमों का पालन न करने के नतीजों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 151(xiii) में यह स्पष्ट किया है कि वैधानिक जनादेश का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसमें आईएमसी विनियम, 2002 के विनियमन 7.22 के तहत व्यावसायिक अवचार के साथ-साथ क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 32 और 40 के तहत कार्रवाई शामिल है जिसमें पंजीकरण रद्द करने और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अनुसार मंत्रालय ने संबंधित राज्य एवं जिला नियामक प्राधिकरणों और नैदानिक प्रतिष्ठानों से स्टेम सेल अनुसंधान और थेरेपी से जुड़े नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

NMC ने भी चेताया

नियामक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने 5 सितंबर के अपने परामर्श में इस बात को दोहराया है कि स्टेम सेल थेरेपी को केवल स्वीकृत स्थितियों के लिए ही मानक नैदानिक देखभाल के रूप में प्रदान किया जा सकता है। परामर्श में आगे कहा गया है कि स्वीकृत स्थितियों के इतर स्टेम सेल थेरेपी का अनधिकृत उपयोग, पर्चे पर लिख कर देना, प्रचार या विज्ञापन करना व्यावसायिक अवचार की श्रेणी में आएगा। एनएमसी ने राज्य चिकित्सा परिषदों को यह सलाह भी दी है कि वे उनके ध्यान में लाए गए उल्लंघन के कथित मामलों की जांच करें और जहाँ उचित प्रक्रिया के बाद किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा व्यावसायिक अवचार (नियमों का पालन नहीं किया जाना) साबित होता है तो वहाँ लागू वैधानिक एवं नियामक प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।

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