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राज्यसभा : देश में 4361 थैलेसीमिया के मरीज—अनुप्रिया

राज्यसभा : देश में 4361 थैलेसीमिया के मरीज—अनुप्रिया

नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। सिकल सेल पोर्टल पर जुलाई 2025 तक देश में कुल 4,361 थैलेसीमिया रोगी पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2,579 रोगी 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। सिकल सेल पोर्टल में एक समर्पित थैलेसीमिया मॉड्यूल को 2023 में एकीकृत किया गया ताकि राज्य मौजूदा थैलेसीमिया रोगियों का रिकॉर्ड दर्ज कर सकें। इस पोर्टल के माध्यम से थैलेसीमिया रोगियों की निगरानी और देखभाल को मज़बूत किया जा रहा है। यह जानकारी राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के सहयोग से थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (TBSY) नामक एक योजना लागू कर रहा है, जिसके अंतर्गत सीआईएल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि से पात्र रोगियों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्यसभा : वय वंदना कार्ड में सुधार

वय वंदना योजना के तहत हेल्थ मंत्रालय लाभार्थियों को देश भर के 31,466 सूचीबद्ध अस्पतालों में से किसी में भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा देती है। इसके अलावा लाभार्थी सूचीबद्ध 14,194 निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से भी उपचार प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

राज्यसभा : तंबाकू सेवन में आयी कमी

एक अन्य सवाल पर श्री जाधव ने बताया कि कई प्रयासों के बाद महिलाओं—बच्चों में तंबाकू सेवन में कमी आयी है। उन्होंने जीएटीएस सर्वेक्षण के हवाले से कहा कि महिलाओं में तंबाकू का सेवन 20.3 प्रतिशत से घटकर 14.2 प्रतिशत हुआ जबकि वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण के अनुसार 13-15 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों में तंबाकू का सेवन 14.6 प्रतिशत से घटकर 8.5 प्रतिशत हुआ। उन्होंने कहा कि 2003 में तंबाकू उत्पादों को विनियमित करने और तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) बनाया है। इसी के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध, नाबालिगों को और उनके माध्यम से तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक, उनके विज्ञापन पर प्रतिबंध और सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का अनिवार्य रूप से प्रदर्शन शामिल है।

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