न्यू (स्वस्थ भारत मीडिया)। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड को सभी निश्चित खुराक संयोजन (एफडीसी) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह अनिवार्य है कि इन दवाओं का उपयोग चार साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। इससे पहले 15 अप्रैल 2025 से सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त कुछ निश्चित खुराक संयोजन (FDC) को आयु-विशेषज्ञों पर लागू करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नवीनतम अधिसूचना में इन दस्तावेज़ों को शामिल करने के लिए सभी फॉर्मूलेशन लागू करना आवश्यक है।
राक्षसों को भी निर्देश
यह निर्णय विशेषज्ञ समिति एवं औषधि परामर्श सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) द्वारा लागू किया जाने वाला है। सरकार ने कहा कि इस तरह के मिश्रण का उपयोग चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है और इसके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। नारियल को निर्देश दिया गया है कि इन औषधियों से संबंधित लेबल, पैकेज सम्मिलित करें और प्रचार सामग्री स्पष्ट रूप से दी गई है कि “निश्चित खुराक मिश्रण का उपयोग चार साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं करना चाहिए।” यह अधिसूचना औषधि एवं उपकरण अधिनियम, 1940 की धारा 26 ए के तहत जन स्वास्थ्य के हित में जारी की गई है और आधिकारिक तौर पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
