नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। केंद्र सरकार ने अंगदान की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन की घोषणा की है। लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को अंगदान के लिए अधिकतम 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश लेने की छूट दी है। यह जानकारी कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
लोकसभा में दी गई जानकारी
सदन को उन्होंने बताया कि कार्मिक मंत्रालय की ओर से 2023 में आदेश जारी किया गया था जिसके अनुसार यह छूट सरकारी पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर की सिफारिश के आधार पर दी जा सकेगी। इसमें सर्जरी के प्रकार को भी ध्यान में रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्यतः अस्पताल में भर्ती होने के दिन से एक बार में लिया सकता है। इस आदेश के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सरकारी पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर की सिफारिश विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्यतः अस्पताल में भर्ती होने के दिन से एक बार में लिया सकता है।