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Single use plastic को खत्म करने की तैयारी

नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। राज्य और शहरी स्थानीय निकाय ‘‘क्लीन एंड ग्रीन‘‘ के तहत विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून, 2022 को देश को सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) से मुक्त करने के साथ-साथ पर्यावरण को बेहतर बनाने का अभियान चलाएंगे।

वृक्षारोपण अभियान भी चलेगा

30 जून, 2022 तक भारत के एसयूपी पर प्रतिबंध के संकल्प को देखते हुए, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इन आदेशों को पूरा करने के लिए कई तरह की गतिविधियों को लेकर एक विस्तृत सलाह जारी की है। इनमें प्लास्टिक कचरा संग्रह पर विशेष जोर देने के साथ बड़े पैमाने पर सफाई और प्लॉगिंग अभियान शामिल होंगे। साथ ही सभी नागरिकों, संस्थाओं की भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा।

एडवायजरी में राज्यों को कई सलाह

राष्ट्रव्यापी एसयूपी प्रतिबंध के संकल्प को लागू करने के लिए परामर्श में सुझाई गई अनेक पहलें शामिल हैं। वर्तमान में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तहत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जिसमें एसयूपी का उन्मूलन शामिल है, फोकस का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मिशन के तहत प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को कचरे के शत-प्रतिशत स्रोत पृथक्करण को अपनाने की आवश्यकता है, और सूखे कचरे (प्लास्टिक कचरे सहित) को रीसाइक्लिंग और मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में प्रसंस्करण के लिए आगे के अंशों में विभाजित करने के लिए एक सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (MRF) तक पहुंच हो, जिससे प्लास्टिक और सूखे कचरे की मात्रा कम से कम होकर डंपसाइट्स या जलाशयों में समाप्त हो जाए।

30 जून तक लक्ष्य पूरा हो

जबकि 2,591 शहरी स्थानीय निकायों ने पहले ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार एसयूपी प्रतिबंध की सूचना दी है। इसके तहत राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि शेष 2,100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय 30 जून, 2022 तक इसे अधिसूचित करें। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा एसयूपी ‘हॉटस्पॉट‘ की पहचान करने और उन्हें खत्म करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा विषेष दस्तों का गठन, औचक निरीक्षण और एसयूपी प्रतिबंधों को लागू करने के लिए चूककर्ताओं पर भारी जुर्माना और दंड लगाने की आवश्यकता होगी।

गैर प्लास्टिक विकल्प चुनें

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (PWM) (संशोधित) नियमावली, 2021 के अनुसार, पचहत्तर माइक्रोन (75 यानी 0.075 मिमी मोटाई) से कम नया या रीसायकल प्लास्टिक से बने कैरी बैग के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत पहले अनुशंसित पचास माइक्रोन के स्थान पर 30 सितंबर, 2021 से प्रभावी है। इस नए प्रावधान के परिणामस्वरूप, नागरिकों को अब स्ट्रीट वेंडर, स्थानीय दुकानदारों, सब्जी विक्रेता आदि द्वारा प्रदान किए गए पतले प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करने से रोकने और वैकल्पिक विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

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