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बिहार सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए सूबे का किया बंटवारा

कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने वृहद दिशा-निर्देश जारी किया है। इससे बिहार के इन लोगों ने राहत की सांस ली है।

 
पटना/ 14 अप्रैल/ अजय वर्मा
कोरोना से उबरने के लिए बिहार सरकार ने भी अन्य राज्यों की तरह सूबे में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 13 अप्रैल को एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश को मंजूरी दी है जिसे बिहार के लोगों को जानना जरूरी है।
सूबे का वर्गीकरण
नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबा दो वर्ग में विभाजित होंगे। वर्ग-ए में वे जिले रहेंगे, जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वर्ग-बी में वैसे जिले होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है। वर्ग-ए वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी किंतु वर्ग-बी वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा। चिह्नित किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा। धारा 144 लागू रहेगी।
 
मई तक मास्क अनिवार्य
पूरे प्रदेश में 31 मई तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी। वर्ग-बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और जिलों की सीमा के अंदर सामान का परिवहन भी नहीं होगा।
वर्ग ए जिलों को रियायत
 वर्ग-ए के जिलों में डीएम की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग-ए और वर्ग-बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा। हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर जिलाधिकारी निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे।
भारत नेपाल सीमा सील रहेंगे
भारत-नेपाल सीमा 30 अप्रैल तक सील रहेंगे। राज्यों के बीच गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार परिवहन जारी रहेंगे। होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। डीएम की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।
हॉटस्पॉट को छोड़कर इनको रहेगी अनुमति :
खेती किसानी, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को अनुमति रहेगी। राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग-बी वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे। 15 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक रहेगी।
रियायत
वर्ग-ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग-ए और वर्ग-बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेंगे, केवल आवश्यक सामानों की ढुलाई हो सकेगी।
वर्ग-ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे। क्वारेंटाइन होने वाले लोगों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।
सभी निजी अस्पताल और चिकित्सा संबंधी अन्य संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग नीति का पालन होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन को वर्ग-ए वाले जिलों में अनुमति होगी।
 
 

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