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नये साल पर 19 दवाएं जीएसटी मुक्त रहेंगी

नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। सरकार ने कुल 19 दवाओं के खुदरा दाम तय कर दिये हैं। इन पर GST नहीं लगेगा। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज (NPPA) ने इस बारे में सूचना जारी कर दी है। कैंसर की दवा ट्रैस्टुज़ुमैब की अधिकतम कीमत 15817ा. 49 पैसे तय की गयी है। इसका इस्तेमाल ब्रेस्ट और पेट के कैंसर में होता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवा Bisoprolol Fumarate और Amlodipine का एक टैबलेट 6.74 पैसे में मिलेगी। हाईपरटेंशन की दवा मेटोप्रोलोल सक्सिनेट एक्सटेंडेड रिलीज़ और सिल्नीडिपाइन की प्रत्येक गोली का दाम 10 रुपए तय किया गया है। इन दवाओं पर कंपनियां तभी GST जोड़ेंगी जब उन्होंने खुद इसका भुगतान किया हो।

मेडिकल उपकरणों के लिए नया पोर्टल

केंद्र सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के आयात, जांच और परीक्षण की सुविधा के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) लॉन्च किया है। भारत के औषधि महानियंत्रक राजीव रघुवंशी ने कहा कि इसेे एक वास्तविक सिंगल-विंडो सिस्टम के रूप में स्थापित किया गया है, जो वन-स्टॉप शॉप है। और आसानी की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल, मौजूदा SUGAM और cdscomdonline  पोर्टल से अलग TCS द्वारा विकसित किया गया है। यहां चिकित्सा उपकरणों के निर्माण या आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र और लाइसेंस के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान करता है। मौजूदा सभी पोर्टल 15 जनवरी तक अक्षम कर दिए जाएंगे।

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