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पर्ची पर साफ और स्पष्ट लिखा करें डॉक्टर

नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। पर्ची पर डॉक्टरों की लिखावट कैसी होती है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उड़ीसा हाईकोर्ट चेतावनी दी है कि अब से सभी डॉक्टर और अस्पताल, दवा की पर्ची या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अच्छी हैंडराइटिंग या कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ऐसा आदेश तक आया जब एक डाक्टर ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ऐसी राइटिंग में लिख दिया था कि उसे पढ़ने के लिए डॉक्टर को हाईकोर्ट में बुलाना पड़ा। उड़ीसा के बहाने अब हर जगह के डॉक्टर ऐसा करने लगेंगे।

समझ से परे लिखावट

डॉक्टरों की लिखावट को लेकर कई बार सवाल उठते रहते हैं। उनकी लिखावट आम लोगों को समझ नहीं आती है। कई बार तो फार्मासिस्ट भी उनकी लिखावट नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में मेडिको लीगल केस में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि डॉक्टर कैपिटल लेटर में ही दवा और प्रेसक्रिप्शन लिखें। सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके पाणिग्रही ने कहा कि सरकारी या निजी या अन्य मेडिकल सेट-अप में काम कर रहे डॉक्टरों को दवाओं का नाम बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, ताकि वह पढ़ा जा सके।

हो रही थी जमानत अर्जी पर सुनवायी

हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवायी चल रही थी। जमानत अर्जी एक याचिकाकर्ता ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया था। कोर्ट को उस मेडिकल रिकॉर्ड को पढ़ने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि यह आम आदमी की समझ से परे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की अपठनीय लिखावट मरीजों, फार्मासिस्टों, पुलिस, अभियोजन पक्ष, जस्टिस के लिए अनावश्यक परेशानी पैदा करती है, जिन्हें इस प्रकार की मेडिकल रिपोर्टों से जूझना पड़ता है। डॉक्टरों को पर्चे, ओपीडी स्लिप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सुपाठ्य और पूरी तरह से साफ लिखना चाहिए।

साफ लिखावट के अब कई विकल्प

न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने कहा कि सभी डॉक्टरों को दवा और प्रेसक्रिप्शन को सुपाठ्य और कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में प्रेसक्रिप्शन को साफ-सुथरा लिखने के कई विकल्प हैं। इससे इलाज और भी मरीज फ्रेंडली होगा। उसने आदेश में भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार, और नैतिकता) (संशोधन) विनियम, 2016 का जिक्र किया जो चिकित्सक को दवा और प्रेसक्रिप्शन बड़े अक्षरों में लिखने का आदेश देता है।

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