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सख्ती के बाद पतंजलि की 14 दवाओं का लाइसेंस रद्द

नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड औषधि विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पंतजलि की दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्टस के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। ये सभी 14 उत्पाद बाजार में काफी प्रसिद्ध हैं। प्राधिकरण ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर इसकी सूचना भी दे दी है।

ये रही दवाओं की सूची

प्राधिकरण ने इन औषधियों के निर्माण को ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 की धारा 159 (1) के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। दिव्य फॉर्मेसी को आदेश दिए गए हैं कि इन सभी उत्पादों के निर्माण को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए और योगों की मूल फॉर्मेशन शीट प्राधिकरण के समक्ष जमा कराई जाए। जिन 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं वे हैं-ष्वासारि गोल्ड, ष्वासारि वटी, ब्रोंकोम, ष्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप।

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