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श्रीअन्न के खुले आटे पर अब GST नहीं

नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। जीएसटी परिषद ने अपनी 52वीं बैठक में तय किया है कि ऐसा आटा जिसमें मिलेट्स की मात्रा 70 फीसद या अधिक हो और उसे खुले में बेचा जाता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। उसे पैक करके बेचा जाता है तो पांच फीसद जीएसटी लगेगा। बैठक के बाद वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी।

ENA पर कर लगाने का अधिकार राज्यों के हवाले

आगे उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) पर कर लगाने का अधिकार परिषद ने राज्यों को सौंप दिया है। यदि राज्य इस पर कर लगाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए उनका स्वागत है। यदि राज्य इसे छोड़ना चाहते हैं, तो इस पर निर्णय लेने के लिए उनका स्वागत है। जीएसटी परिषद इस पर कर लगाने का फैसला नहीं कर रही है, हालांकि कर लगाने का अधिकार यहां निहित है।

शीरे पर से जीएसटी घटाया गया

वित्त मंत्री ने एलान किया कि शीरे (मोलासेस) पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा और उनके बकाये का भुगतान तेजी से हो सकेगा क्योंकि मिलों या किसी के भी हाथों में अधिक पैसा बचेगा। उनके मुताबिक परिषद ने महसूस किया कि इससे पशु चारे के निर्माण की लागत में भी कमी आएगी, जो एक बड़ा विकास होगा।

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